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Bilkis Bano Case: दोषियों को बड़ा झटका, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर

Renu Upreti
2 Min Read
Bilkis Bano Case
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सुप्रीम कोर्ट ने Bilkis Bano Case में दोषियों को एक बड़ा झटका लगा है। दोषियों द्वारा जेल में अधिकरियों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को 12 जनवरी को खत्म हो रहे समय तक सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Bilkis Bano Case में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के लिए 11 दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल में वापस रिपोर्ट करने के लिए याचिकाकार्ताओं द्वारा दिए गए कारणों में कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि वे कारण किसी भी तरह उन्हें हमारे निर्देशों को मानने से नहीं रोकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सरेंडर करने का आदेश

बता दें कि गुजरात सरकार ने इस सभी दोषियों को माफी के तौर पर रिहाई से पहले ही जेल से रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष समेत कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। इसके बाद सरकार ने इस ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 8 जनवरी को सुनावई हुई, जिसमें कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में जेल मे सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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