Big News : 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम के संचालन को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम के संचालन को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला

Yogita Bisht
2 Min Read
10 years old Auto-Vikram

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम के संचालन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो-विक्रमों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत एक अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम के संचालन को लेकर बड़ी खबर

10 साल पुराने ऑटो-विक्रमों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत एक अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाी के बाद बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है। स्टे के बाद से ऑटो-विक्रम के संचालकों में राहत है।

एक अप्रैल से किया जा रहा 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम को प्रतिबंधित

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत परिवहन विभाग की ओर से 10 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो-विक्रमों को एक अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था।

जबकि 31 दिसंबर 2023 के बाद डीजल से चलने वाले शेष आटो-विक्रमों को प्रतिबंधित करना था। इनकी जगह पर बीएस-6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को संचालित किए जाने की योजना थी।

28 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम को प्रतिबंधित करने के विरोध में विक्रम जनकल्याण सेवा समिति और दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के फैसले पर स्टे लगा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

Share This Article
Follow:
योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।