Big News : उत्तराखंड से बड़ी खबर : एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा इतना जुर्माना, खानी पड़ेगी जेल की हवा - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

उत्तराखंड से बड़ी खबर : एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा इतना जुर्माना, खानी पड़ेगी जेल की हवा

Reporter Khabar Uttarakhand
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देहरादून: ट्रैफिक को सुधारने के लिए यातायात निदेशक केवल खुराना द्वारा जनपदों को राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिये गये। अब एंबुलेंस का रास्ता रोकने वालों पर काईवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा-194-ई के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना या छह माह तक की सजा हो सकती है। जरूरी हुआ तो दोनों का प्रावधान भी रखा गया है।

केवल खुराना ने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सूचना मिलती है तो ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चैराहों, तिराहों पर यातायात व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाए ताकि प्रत्येक परिस्थिति में एम्बुलेंस वाहनों को मार्ग प्रशस्त किया जाए।

उन्होंने बताया कि पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए जनपद देहरादून में रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्सीडेंट इनवेस्टीगेशन प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात निदेशालय द्वारा आम लोगों के लिए उत्तराखंड ट्रेफिक आइ एप बनवाया गया है। एप के जरिए भी यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए लोगों की सहभागिता को भी बढ़ाया जाएगा।

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