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उत्तराखंड : 7 दिन के भीतर हटा लें अवैध अतिक्रमण, वरना इस दिन से चलेगा बुलडोजर

Reporter Khabar Uttarakhand
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देहरादून : हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी देहरादून में अलग-अलग चरणों में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा चुका है। बावजूद कई जगहों पर अब भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटा है। अतिक्रमण हटाने की एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। दो साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर टास्क फोर्स ने देहरादून की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया था। तय किया गया है कि जो लोग फिर से अतिक्रमण करेंगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने 2018 में मनमोहन लखेड़ा की 2013 में दाखिल की गई एक याचिका पर आदेश दिए थे। इसमें मुख्य सचिव को राजधानी देहरादून से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद अतिक्रमण टास्क फोर्स बनाई गई थी। पिछले साल 28 जून से पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर के चारों जोन राजपुर रोड, रायपुर रोड, हरिद्वार रोड और चकराता रोड़ पर अतिक्रमण के खिलाफ हटाने का काम किया था।

इसके बाद कई लोगों ने फिर अतिक्रमण कर लिया है। 18 अक्तूबर से अतिक्रमण हटाने का अभियान एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। इस पर जो भी खर्च आएगा, वह भवन स्वामी से वसूला जाएगा। इसके बाद फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज जैसी जगहों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा।

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