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उत्तराखंड से बड़ी खबर : हरिद्वार जिला पशु वधशला विहीन क्षेत्र घोषित, अधिसूचना जारी

Reporter Khabar Uttarakhand
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animal slaughterless area declared

देहरादून: हरिद्वार जिले में सरकार ने स्लाटर हाउस पर रोक लगा दी है। सरकार ने हरिद्वार जिले की सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को पशु वधशाला विहीन कर दिया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस नहीं खुल पाएंगे।

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राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-429 क और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 237 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद- हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन क्षेत्र घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने कहा संबंधित नगर निकायों द्वारा सुसंगत अधिनियमों के तहत पशुवधशालाओं के संचालन को लेकर दी गई अनापत्तियों का भी निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर पहले भी राजनीति होती रही है। रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है।

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