Bageshwar : बागेश्वर खड़िया खनन मामला : HC ने अधिकारियों को लगाई लताड़, खान अधिकारी का किया ट्रांसफर - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

बागेश्वर खड़िया खनन मामला : HC ने अधिकारियों को लगाई लताड़, खान अधिकारी का किया ट्रांसफर

Sakshi Chhamalwan
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बागेश्वर के कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन (Bageshwar Khariya mining case) से आई दरारों का हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर बीते गुरुवार को मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लताड़ लगाई है. इसके साथ ही खान अधिकारी का ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं.

HC ने खान अधिकारी का किया ट्रांसफर

गुरुवार को खनन निदेशक, सचिव औद्योगिक, बागेश्वर के जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश हुए, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने खान अधिकारी का लताड़ लगाई है. इसके साथ ही तत्काल ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि बागेश्वर एसपी 10 जनवरी तक खनन पर लगे सभी मशीनों को सीज करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें.

HC के आदेश का हुआ उल्लंघन

गौरतलब है कि 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद 7 जनवरी की शाम करीब 7:46 बजे वहां खुदाई और परिवहन हुआ. जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. ग्रामीणों ने यह जानकारी न्यायमित्र से साझा की. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां खनन हुआ. न्यायमित्र के वकील ने कहा कि खनन अधिकारी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो गलत है. जबकि, 6 जनवरी को रोक के बावजूद खनन हुआ. जिस पर कोर्ट ने खनन अधिकारी के तत्काल तबादले का आदेश दिए हैं.

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Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।