Pauri Garhwal : अंकिता हत्याकांड : मुख्य आरोपी पुलकित ने रखा केस ट्रांसफर को लेकर अपना पक्ष - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

अंकिता हत्याकांड : मुख्य आरोपी पुलकित ने रखा केस ट्रांसफर को लेकर अपना पक्ष

Sakshi Chhamalwan
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य ने केस ट्रांसफर को लेकर अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत अपना फैसला एक मार्च को सुनाएगी।

केस ट्रांसफर को लेकर पुलकित ने रखा अपना पक्ष

बता दें सोमवार को मामले में अदालत में सुनाई हुई। जिसमें केस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखने के लिए पुलकित आर्य जिला कारागार चमोली से पौड़ी पहुंचा। सुनाई के दौरान पुलकित आर्य ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में मुझे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पुलकित ने बताया कि 20 अप्रैल 2022 को अदालत में खुशराज द्वारा स्वयं को अभिनव कश्यप का भाई बताते हुए गवाही दी। जबकि वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में खुशराज बता असली पहचान छुपा गवाही कराई गई थी।

अभद्र टिप्पणी करने का लगाया आरोप

पुलकित ने कहा इस दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। आरोपी पुलकित आर्य ने अंकिता के पिता पर न्यायालय परिसर में गवाही के लिए आते-जाते समय अभद्र टिप्पणी किए जाने का भी आरोप लगाया। पुलकित ने कहा कि अदालत में धारा-302 से संबंधित कई मुकदमे लंबित हैं लेकिन हमारे केस में जल्द तारीख लगा दी जा रही है।

साक्ष्यों को किया नष्ट : पुलकित

अदालत में आर्य ने पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में जानलेवा हमला किए जाने, रिजॉर्ट तोड़े जाने, मुकदमे से अधिवक्ता हटाए जाने व फैक्ट्री में आग लगाए जाने की बात भी कही। मृतका का कमरा तोड़कर साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया गया, लेकिन कानूनी दृष्टि से शासन-प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। पुलकित ने कहा ये मेरे खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई है।

एक मार्च को होगी सुनवाई

अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि प्रार्थना पत्र में दिए गए केस ट्रांसफर के तथ्य आधारहीन हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा पहले केस ट्रांसफर के लिए दायर की गई याचिका भी अदालत खारिज कर चुकी है। सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की तिथि एक मार्च नियत की है।

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Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।