National : 'आप' पार्टी खाली करें अतिक्रमण पर बना अपना ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

‘आप’ पार्टी खाली करें अतिक्रमण पर बना अपना ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Renu Upreti
2 Min Read
'AAP' party should vacate office - Supreme Court
'AAP' party should vacate office - Supreme Court

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई नेताओं के जेल जाने के बाद अब पार्टी को अपना केंद्रीय कार्यालय ही खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए 15 जून तक का समय दिया है।

कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 के दौरान आप पार्टी को यह जमीन दी गई थी। पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और उसे भूखंड की जरुरत है।

नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है पार्टी 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आप पार्टी के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। बता दें कि इस मामले में 14 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि इसमें कानूनों को तोड़ा जा रहा है और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दे सकते हैं।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को भ्रमित किया- आप

गौरतलब है कि कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा गया था कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें आप ने अपना दफ्तर बना लिया। वहीं इस मामले में आप पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को भ्रमित किया है। यहां कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। यह जमीन दिल्ली सरकार के द्वारा आप को दी गई है।  

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