National : इन पांच शर्तों पर मिली आप नेता संजय सिंह को जमानत, जानें यहां - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

इन पांच शर्तों पर मिली आप नेता संजय सिंह को जमानत, जानें यहां

Renu Upreti
3 Min Read
AAP leader Sanjay Singh got bail on these five conditions
AAP leader Sanjay Singh got bail on these five conditions

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दी थी। आज राउज एवेन्यु कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्ते तय कर दी हैं। कोर्ट ने जमानत की पांच शर्ते तय की हैं। आइये जानते हैं क्या हैं वे पांच शर्ते, जिन पर संजय सिंह को जमानत दी गई है।

इन पांच शर्तों पर मिली संजय सिंह को जमानत

1.संजय सिंह को जमानत की शर्त तय करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी के साथ साक्षा करेंगे।

2. संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे।

3.कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरुरी शर्त रखी गई है।

4. संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।

5. जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

लीवो सिरोसिस से जूझ रहे संजय सिंह

संजय सिंह लीवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं। वह डॉक्टरों की सलाह पर 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले लाया जा रहा है। अगर कुछ भी गंभीर नहीं पाया गया तो छुट्टी दे दी जाएगी। फिलहाल, उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग/बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है।

 संजय सिंह पर क्या आरोप है?

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने आवेदन में उन्हें प्रमुख साजिशकर्ता करार दिया था। हालांकि वह शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं है, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी अपराध की आय को वैध बनाने का आरोप लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंग केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध की आय को छिपाना भी अपराध है।

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