Business : ADANI-HINDENBURG CASE: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से किया इंकार, जानें क्या फैसला सुनाया   - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

ADANI-HINDENBURG CASE: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से किया इंकार, जानें क्या फैसला सुनाया  

Renu Upreti
4 Min Read
Supreme Court gives verdict on ADANI-HINDENBURG CASE
ADANI-HINDENBURG CASE

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच मे दखल देने से इंकार कर दिया है। तीन जजों की बेंच ने अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने सेबी को 22 मामलों की जांच सौंपी थी जिसमें दो की जांच बाकी है। न्यायालय ने सेबी को तीन महिने में लंबित जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्रग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। अदालत ने कहा कि सेबी आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने कदम उठाने में ढिलाई बरती। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वर्तमान में मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है। फैसले में आगे कहा गया है कि सरकार और सेबी शॉर्ट- सेलिंग पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए कानून के उल्लंघन के आरोपों, यदि कोई हो, की जांच करेंगे और इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और सेबी से नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल से जांच कराने से इंकार किया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सेबी को एफपीआई और एलओडीआर नियमनों पर उसके संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। अदालत ने कहा, सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महिने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।

अदाणी समूह के शेयरों में दिखी तेजी

इससे पहले हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में अदाणी समूह के शेयरों में बुधवार को 10 प्रतिशत तक की तेजी आई। 10 शेयरों के समूह में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत तक चढ़ गया, जबकि अदाणी टोटल गैस 8 प्रतिशत और एनडीटीवी के शेयर 7 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी विल्मर, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पावर के शेयर 5-6 की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अहमदाबाद स्थित समूह प्रमुख कंपनी अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

हिंडनबर्ग ने लगाए थे कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के आरोप

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अदाणी ने कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है। पिछले तीन महिने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता।

अदाणी समूह के मुखिया ने दी ये प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाणी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदाणी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।

Share This Article