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कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में होगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Yogita Bisht
2 Min Read
nainital high court नैनीताल हाईकोर्ट

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।

कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में होगी CBI जांच

उत्तराखण्ड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।

खंडपीठ ने राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई को सहयोग करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता अनु पंत ने की थी CBI जांच की मांग

कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण के मामले में याचिकाकर्ता अनु पंत ने नैनीताल हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग की थी।

बता दें कि इस मामले की अभी विजिलेंस जांच कर रही है। जहां एक ओर इस मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद जेल जा चुके हैं। तो वहीं हाल ही में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री हरक रावत के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें विजिलेंस ने हरक के प्रतिष्ठान से दो जनरेटर बरामद किए थे।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।