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SC ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को भेजा नोटिस, चार अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Reporter Khabar Uttarakhand
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Supreme Court did not recognize gay marriage, but gave the right to adopt a child.

सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी की मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि इस मामले में अब 4 अगस्त को सुनवाई होगी। 

राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने उसकी दो साल की सजा वाली याचिका को खारिज किया था। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

राहुल गांधी ने याचिका में यह कहा

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यकितगत तरीके से बार-बार कमजोर करेगा और लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रुप से हानिकारक होगा। उनकी याचिका में कहा गया है कि अत्यंत सम्मानपूर्वक यह दलील दी जाती है कि यदि विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो, असमें स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्त्ति स्वतंत्र बयान और स्वतंत्र विचार का दम घुट जाएगा।

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