देहरादून: नये ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने लोगों को कुछ मोहल्लत दी थी, लेकिन अब उस मोहल्लत के समाप्त होने का वक्त हो गया है। कल यानि एक नवंबर से उन वाहन स्वामियों और चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा, जिनका 31 अक्टूबर तक प्रदूषण जांच नहीं होगी।
संशोधित मोटरयान अधिनियम के तहत उत्तराखंड में शुक्रवार से ध्वनि और वायु प्रदूषण जांच न कराने वाले वाहनों से नई दरों पर 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार द्वारा दी गई छूट की मियाद खत्म हो रही है। परिवहन विभाग ने 31 अक्तूबर तक प्रदूषण करने वाले वाहनों से नई दरों के हिसाब से जुर्माना न वसूलने का फैसला किया था।
शुक्रवार से चाइल्ड सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माना लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने पिछले महीने मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के मामले में कंपाउंडिंग शुल्क संशोधित कर लागू किया था, लेकिन प्रदूषण जांच और चाइल्ड सीट बेल्ट के मामले में वाहन स्वामियों व चालकों को एक महीने की मोहलत दी थी।